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दिवाली से पहले मिठाई की दुकानों पर बदलेगा नियम, खुली मिठाई की ट्रे पर लिखनी होगी निर्माण और एक्सपायरी डेट

देहरादून: दीपावली से पहले उत्तराखंड में मिठाई की गुणवत्ता और लोगों की सेहत को ध्यान में रखते हुए खाद्य सुरक्षा विभाग ने नया नियम लागू करने की तैयारी की है। अब दुकानदारों को खुली मिठाइयों की ट्रे पर निर्माण की तारीख और एक्सपायरी डेट साफ तौर पर दर्ज करनी होगी। यह व्यवस्था 26 अक्टूबर से पूरे प्रदेश में लागू होगी। खाद्य संरक्षा आयुक्त विनय शंकर पांडेय ने इस संबंध में आदेश जारी किए हैं। विभाग का कहना है कि इस कदम से ग्राहकों को मिठाइयों की ताजगी और उनके इस्तेमाल की अंतिम तारीख की जानकारी मिल सकेगी।

26 अक्टूबर से लागू होगा नया नियम

खाद्य सुरक्षा विभाग के अधिकारियों के मुताबिक, खुली मिठाइयों और बेकरी उत्पादों को उनकी प्रकृति के अनुसार तीन से 30 दिनों के भीतर इस्तेमाल करना सुरक्षित माना जाता है। इसके बावजूद कई बार दुकानों पर लंबे समय तक पुरानी मिठाइयां रखे जाने की शिकायतें सामने आती रही हैं।

इसी समस्या को देखते हुए अब खुली मिठाइयों की ट्रे पर निर्माण की तारीख और उपयोग की अंतिम तिथि प्रदर्शित करना अनिवार्य किया गया है। खाद्य संरक्षा आयुक्त विनय शंकर पांडेय के अनुसार, जनस्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए खुली मिठाइयों और बेकरी उत्पादों पर यह जानकारी देना जरूरी होगा।

हल्द्वानी में भी मिठाई की दुकानों की होगी जांच

नए नियम को लागू कराने के लिए खाद्य सुरक्षा विभाग हल्द्वानी समेत प्रदेश के विभिन्न शहरों में अभियान चलाएगा। विभाग के अधिकारी दुकानदारों को नियमों की जानकारी देंगे और काउंटर या ट्रे में रखी मिठाइयों पर जरूरी विवरण दर्ज करने के लिए कहेंगे।

वरिष्ठ खाद्य सुरक्षा अधिकारी अभय सिंह के मुताबिक, आदेश जारी हो चुका है। ग्राहकों को खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता और उनके इस्तेमाल की अवधि के बारे में जानकारी उपलब्ध कराने पर जोर दिया जाएगा।

दीपावली से पहले खाद्य प्रतिष्ठानों पर निरीक्षण

त्योहारी सीजन को देखते हुए हल्द्वानी में मिठाई की दुकानों और अन्य खाद्य प्रतिष्ठानों का निरीक्षण भी किया जाएगा। इस दौरान खाद्य सुरक्षा मानकों के पालन, मिठाइयों की गुणवत्ता और निर्धारित नियमों की जांच होगी। विभाग का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि त्योहार के दौरान ग्राहकों को सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण खाद्य पदार्थ मिलें।

हल्द्वानी में रोजाना बिकती है करीब 15 क्विंटल मिठाई

आंकड़ों के मुताबिक, हल्द्वानी शहर में रोजाना करीब 15 क्विंटल मिठाई की बिक्री होती है। ऐसे में त्योहार के दौरान मिठाइयों की गुणवत्ता और उनकी उपयोग अवधि की जानकारी उपभोक्ताओं के लिए अहम हो जाती है। नए नियम के तहत ग्राहक खुली मिठाई खरीदते समय उसकी निर्माण तिथि और एक्सपायरी डेट देखकर फैसला कर सकेंगे।