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इलाहाबाद हाई कोर्ट के नए वकीलों को मुफ्त मिलेगा गाउन, बार एसोसिएशन कर्मचारियों को दिवाली पर 15 दिन का बोनस

प्रयागराज: इलाहाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने नए अधिवक्ताओं और अपने कर्मचारियों के लिए कई अहम फैसले किए हैं। एसोसिएशन की नवनिर्वाचित कार्यकारिणी ने तय किया है कि नए सदस्य बनने वाले वकीलों को मुफ्त में गाउन दिया जाएगा। वहीं, बार एसोसिएशन के कर्मचारियों को दिवाली के मौके पर 15 दिन के अतिरिक्त वेतन के बराबर बोनस मिलेगा। बैठक में अधिवक्ताओं की आजीवन सदस्यता शुल्क में रियायत और किस्तों में भुगतान की सुविधा देने का प्रस्ताव भी सर्वसम्मति से पारित किया गया।

पुराने अध्ययन कक्ष में हुई बैठक की अध्यक्षता बार एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉ. सीपी उपाध्याय ने की, जबकि संचालन महासचिव संतोष कुमार मिश्र ने किया। बैठक में अधिवक्ताओं और बार कर्मचारियों के हितों से जुड़े कई प्रस्तावों पर सहमति बनी।

नए सदस्यों को मुफ्त गाउन, आजीवन सदस्यता में भी छूट

कार्यकारिणी ने निर्णय लिया कि उसके पदभार ग्रहण करने के बाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की सदस्यता लेने वाले सभी नए अधिवक्ताओं को एक गाउन निःशुल्क दिया जाएगा। इसके अलावा आजीवन सदस्यता शुल्क में भी रियायत देने का फैसला किया गया है।

निर्णय के मुताबिक, 12 नवंबर से अगले तीन महीने के भीतर आजीवन सदस्यता लेने वाले अधिवक्ताओं को एकमुश्त 7,500 रुपये जमा करने होंगे। यह अवधि समाप्त होने के बाद सदस्यता शुल्क 10 हजार रुपये होगा। अधिवक्ता इस राशि का भुगतान एकमुश्त कर सकेंगे या फरवरी 2027 से जून 2027 के बीच हर महीने दो हजार रुपये की पांच किस्तों में जमा कर सकेंगे।

अधिवक्ता के निधन पर अंतिम संस्कार के लिए तुरंत मिलेंगे 5 हजार रुपये

बार एसोसिएशन ने किसी अधिवक्ता के निधन की स्थिति में आर्थिक सहायता से जुड़ा फैसला भी लिया है। निर्धारित मृत्यु अनुदान के अतिरिक्त अंतिम संस्कार के लिए पांच हजार रुपये की तत्काल सहायता राशि उपलब्ध कराई जाएगी।

इसके साथ ही किसी अधिवक्ता, उनकी पत्नी या बच्चों के निधन की सूचना बार एसोसिएशन की ओर से सभी सदस्यों को निःशुल्क एसएमएस के जरिए भेजी जाएगी। वहीं, माता-पिता या अन्य करीबी रिश्तेदारों के निधन की सूचना एसएमएस से प्रसारित कराने के लिए संबंधित अधिवक्ता को बार कार्यालय में निर्धारित शुल्क जमा करना होगा।

कर्मचारियों को मिलेगा 15 दिन के अतिरिक्त वेतन का बोनस

बैठक में बार एसोसिएशन के कर्मचारियों को दिवाली पर 15 दिन के अतिरिक्त वेतन के बराबर बोनस देने का निर्णय लिया गया। कार्यकारिणी ने इसे कर्मचारियों के हित में अहम कदम बताया।

बैठक में वरिष्ठ उपाध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह यादव, उपाध्यक्ष शक्ति सिंह, आशुतोष पांडेय, अवनीश श्रीवास्तव, जितेंद्र सिंह, अन्नपूर्णा सिंह चंदेल, रंजना सिंह और संयुक्त सचिवों समेत कार्यकारिणी के अन्य पदाधिकारी व सदस्य मौजूद रहे।

योगी सरकार भी राज्य कर्मचारियों को दे रही बोनस

दिवाली से पहले उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने भी राज्य के 14 लाख से अधिक कर्मचारियों के लिए बोनस का आदेश जारी किया है। वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 30 दिन के तदर्थ बोनस का भुगतान किया जाएगा। इसकी अधिकतम सीमा सात हजार रुपये तय की गई है।

इसका लाभ राज्य कर्मचारियों के अलावा सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थानों, स्थानीय निकायों, जिला पंचायतों, राजकीय विभागों के कार्य प्रभारित कर्मचारियों और दैनिक वेतनभोगियों को मिलेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मंजूरी के बाद वित्त विभाग के प्रमुख सचिव आलोक कुमार (तृतीय) ने गुरुवार को इस संबंध में शासनादेश जारी किया था।